कुमारी स्वाति
प्रत्येक वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाएगा पेंशन दिवस lसामाजिक सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के *अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह* के तीसरे सोमवार को सभी ग्राम पंचायत/वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) में पेंशन दिवस आयोजित किया जाना है, ताकि इस तरह के आयोजन से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के आम शिकायतों को सूचीबद्ध किया जा सके तथा पेंशनधारियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान भी हो सके।
उक्त आदेश के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ-साथ सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पेंशन दिवस के आयोजन की तिथि से पूर्व प्रखण्ड, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में इसका व्यापक प्रचार-प्रचार करते हुए आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत/वार्ड में आयोजित पेंशन दिवस में पंचायत सचिव/अन्य सक्षम कर्मी को प्रतिनियुक्त करते हुए पेंशनधारियों से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में संकलित कराना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने कहा कि पंचायत एवं वार्ड द्वारा संकलित सूचना को पंचायत सचिव/अन्य सक्षम कर्मी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कोषांग, को उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्रीय पेंशन योजनाओं यथा – इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्ता पेंशन योजना एवं राज्य पेंशन योजनाओं यथा – मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य नि:शक्ता पेंशन योजना और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के पेंशनधारियों की सूचना अलग-अलग संधारित की जाएगी।
इसी कड़ी में अक्टूबर माह के तीसरे सोमवार यानि 16 अक्टूबर 2023 को* एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के *अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह* के तीसरे सोमवार को सभी ग्राम पंचायत/वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) में पेंशन दिवस आयोजित करते हुए विहित प्रपत्र में सूचना जिला सामाजिक कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।