- जितेन्द्र कुमार सिन्हा
पटना: 23 फरवरी 2022 :: दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़ित महिला अमुक के कांड संख्या 02/22 को लेकर मानव अधिकार रक्षक टीम 23 फरवरी (बुधवार) को भोजपुर (आरा) पहुंची।
सूत्रों के अनुसार अमुक महिला ने बहुत समझौते के बाद भी लगातार पति द्वारा प्रताड़ित होने पर मजबूरन महिला थाना में दिसम्बर महीने में पति के द्वारा दहेज प्रताड़ना का आवेदन दिया था, जिसमें महिला थाना ने 05 जनवरी को महिला का केस दर्ज किया और उसके बाद केस को सुपरविजन के लिए सदर एसडीपीओ को भेज दिए गया।
पिछले वर्ष मानव अधिकार रक्षक टीम की संस्थापिका रीता सिन्हा एवम महिला मंडल टीम के द्वारा दोनों पक्षों को महिला थाना के समक्ष बैठकर समझौता भी करवाया गया था, लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई, जिसके कारण कल दिनांक 22 फरवरी को संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं संस्थापिका रीता सिन्हा ने भोजपुर के एएसपी से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि इस मामले में उन्हें स्वतंत्र गवाह चाहिए, एएसपी ने कहा कि अगर मामले की जांच हुई है तो आपकी टीम भी स्वतंत्र गवाह बना सकते है। संस्था की संस्थापिका रीता सिन्हा ने एएसपी को आश्वाशन दिया की मैं स्वयं वहा आकर पुरी मामले को आपके समक्ष रखूंगी।
बुधवार को मानव अधिकार रक्षक टीम में संस्थापिका रीता सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष चेतन थिरानी, कानूनी सलाहकार ओम प्रकाश, बख्तियारपुर प्रखंड प्रवक्ता सूरज, एक्टिव मेंबर आरती कुमारी थी।
मानव अधिकार रक्षक टीम के उपर्युक्त दल ने भोजपुर (आरा) पहुंच कर पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले को उनके सामने रखी। SP को आवेदन दी और एएसपी से मिलकर स्वतंत्र गवाह को प्रस्तुत किया। एएसपी ने गवाह के ब्यान सुना और मानव अधिकार रक्षक टीम को आश्वासन दिया कि 2 दिनों में लड़के की गिरफ्तारी की वारंट जारी कर दी जायेगी।