- जितेन्द्र कुमार सिन्हा
पटना: 18 अगस्त 2021 :: बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने 15 सितम्बर से नया नियम लागू करेगा। इस नियम के तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों से सड़क दुर्घटना या मृत्यु होने पर वाहन को पुलिस जब्त कर नीलाम करेगी। वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा जब तक कि न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता।
सूत्रों ने बताया कि बिना इंश्योरेंस के वाहन से यदि दुर्घटना होती है, तो वाहन को जब्त कर नीलाम किया जायेगा, ताकि नीलामी से मिलने वाली राशि को मुआवजे के तौर पर मृतक के आश्रित या दुर्घटना पीड़ितों को दी जा सके।
राज्य सरकार इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 और बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 में संशोधन कर रही है। सूत्रों ने कहा कि दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक को मुआवजा की राशि जमा करनी होगी और यदि वाहन मालिक मुआवजा जमा नहीं करते हैं तो सम्बंधित जिला के जिला पदाधिकारी उक्त वाहन का अधिग्रहण कर उसे नीलाम के लिए प्राधिकृत किये जायेंगे।
सड़क हादसे में मृत्यु होने पर आश्रित को मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपये और घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपये दिया जायेगा।
राज्य के परिवहन सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में किया जा रहा है। नये नियमावली में सभी वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होगा। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाली वाहनों पर कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए 01 सितंबर से विशेष जाँच अभियान भी चलाया जायेगा।