पंचायत स्तर पर दिव्यांग जनों के समस्याओं का हो रहा है निपटारा

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दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के अंतर्गत गठित कडाप तारपुर पंचायत में पंचायत स्तरीय दिव्यांगजन समूह में कोविड के नियमों का पालन करते हुए समीक्षात्मक बैठक रूबी सिंह (अध्यक्ष बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी, पटना) के द्वारा किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डॉ शिवाजी कुमार (कमिश्नर साहब), संजीव कुमार उर्फ फौजी (मुखिया भूतपूर्व फौजी), सोनू तिवारी (जिला मीडिया प्रभारी बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पटना), नीरज कुमार (पंचायत डीपीजी अधक्ष्य), मनिता कुमारी (पंचायत डीपीजी सचिव), राधेश्याम (पंचायत डीपीजी सदस्य), अनिल कुमार(पंचायत डीपीजी सदस्य), प्रेंसेनजीत सिंह (पंचायत डीपीजी सदस्य) ने भाग लिया।
इस समीक्षात्मक में पटना जिला पीडब्ल्यूडी संघ के सचिव संजीव कुमार के द्वारा स्वागत संबोधन किया गया। पटना जिला पीडब्ल्यूडी संघ की अध्यक्ष या रूबी सिंह ने बताया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर दिव्यांगजन समूह का गठन धारा 72 के अंतर्गत किया गया। जिसके माध्यम से पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के दिव्यांग जनों को हर सरकारी योजनाओं का लाभ और उनकी जानकारी मिलनी शुरू हो गई है, समूह के निर्माण होने से हम दिव्यांगजन भी एक दूसरे की समस्या के समाधान में अपनी मदद करते हैं। वर्तमान समय मे दिव्यांग जनों को पेंशन, राशन, मनरेगा जॉब, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन, योजना आदि का लाभ अब हम लोग आसानी से ले पा रहे है।
मुख्य अतिथि डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि मैंने जबसे कमिश्नर का पद संभाला तब से ही मैंने पूरे बिहार के दिव्यांग जनों को भी कमिश्नर बना दिया और आज उसी का परिणाम है की पंचायत के हर गांव, कस्बे, टोले में दिव्यांगजन अब इतने जागरूक हो गए हैं, कि वे अपने हक के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों से बेहिचक बात कर अपनी बातों को रखते हैं, और अपनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। डॉ कुमार ने कहा कि आगामी 2030 तक का हमारा लक्ष्य है कि बिहार का हर दिव्यांग महीने में 20 से ₹30000 तक का आय करें। जिसके लिए मैं सदैव प्रयासरत हूं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा यूट्यूब पर एक चैनल बनाया गया है जिसका नाम ‘डॉ शिवाजी सर कमिश्नर साहब’ है दिव्यांगजन यदि उस चैनल पर जाकर मौजूद वीडियो को यदि देखते हैं तो उन्हें दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के सभी धाराओं की जानकारी अच्छे से हो जाएगी, और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर सकते हैं। समीक्षात्मक बैठक में 90 से अधिक दिव्यांग के शिकायतों को कमिश्नर साहब सुना और इसके निपटारे के लिए जिला डीपीजी,प्रखंड डीपी जी एवं पंचायत डीपी जी को निर्देशित किया गया की 1 महीने के अंदर सभी को मदद करते हुए शिकायतों का निपटारा किया जाए।
पीडब्ल्यूडी दिव्यांग संघ के मीडिया प्रभारी सोनू तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक का समापन किया।

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