बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक विस्तारित Lockdown extended in Bihar by 8th of June

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  • जितेन्द्र कुमार सिन्हा

पटना, 31 मई 2021 :: राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण डीजीपी एसके सिंघल के साथ-साथ गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को मंत्रिमंडल के सदस्यों, जिलाधिकारियों व क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ समीक्षा के बाद 08 जून,2021 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है और अब लॉकडाउन के बीच अनलॉक की प्रक्रिया सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक के आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन निजी कार्यालय अभी बंद रहेंगे।

राज्य सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) ने अपने ज्ञपांक- 2944 दिनांक- 31 मई, 2021 द्वारा आदेश निर्गत कर लॉकडाउन से संबंधित नई गाईड लाईन जारी कर दिया है। गाईड लाईन के अनुसार, 02 जून से 08 जून तक सभी दुकाने व प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate day) सुबह 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे और जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे।

आवश्यक खाद्य सामग्री,फल-सब्जी,मांस-मछली,दूध,पीडीएस,खाद-बीज,कृषि संबंधित दुकाने-प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 6 से अपराह्न 2 बजे तक.ठेला पर फल-सब्जी बेचने वालों को छूट रहेगी।

सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के लिए मास्क,सेनिटाइजर,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक होगा.पालन नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार के सभी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुलेंगे.गैर सरकारी कार्यालय अभी (अपवाद- आवश्यक सेवाओं-जिला प्रशासन,पुलिस,बिजली व जलापूर्ति,फायर ब्रिगेड,स्वास्थ्य सेवा,आपदा प्रबंधन,दूर संचार,डाक विभाग आदि यथावत कार्य करेंगे) बंद रहेंगे।

अस्पताल,स्वास्थ्य प्रतिष्ठान,दवा दुकानें,मेडिकल लैब,नर्सिंग होम,एम्बुलेंस आदि कार्य करते रहेंगे।

सभी स्कूल,कॉलेज,कोचिंग,शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे और विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी।

रेस्टोरेंट व खाने की दुकानों का संचालन केवल सुबह 9 से रात्रि 9 तक होमडिलेवरी व टेकअवे के लिए मान्य होगा।

सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।

सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक,मनोरंजन,खेल-कूद,सांस्कृतिक,धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान बंद रहेंगे।

विवाह समारोह 20 व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी लेकिन डीजे व बारात जुलूस प्रतिबंधित रहेगा.विवाह की सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

अंतिम संस्कार व श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी।

खुली रहेगी- बैंक, बीमा, एटीएम, औद्योगिक, ई कॉमर्स की गतिविधियां, कृषि कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, इंटरनेट, टेलीकम्यूनिकेशन, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवा, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य।

सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत यात्री के साथ अनुमति रहेगी। रेल, वायुयान या लंबी दूरी यात्रा करने वालों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे वाहन को छूट मिलेगी। सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों का निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों को छूट रहेगी।

इसके अतिरिक्त जिला प्रसासन एवं संबंधित विभागों को भी निदेशित किया गया है कि सभी डीएम चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचेन स्थापित करेंगे. कोई निजी अस्पताल या निजी व्यक्ति या संस्था चाहे तो मरीजों व उनके अटेंडेंट के लिए किचन की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन उन्हें सरकारी किचेन के मापदंड की तरह साफ सफाई के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा,इस राशि का वहन राज्य सरकार करेगी।

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