- जितेन्द्र कुमार सिन्हा
पटना, 16 अप्रैल :: कोविड-19 वायरस का प्रसार रोकने के लिए गृह विभाग के निदेश के आलोक में 30-4-21 तक के लिए 15 अप्रैल (बृहस्पतिवार) को आदेश निर्गत कर विभाग को निदेशित किया है कि प्रभारी पदाधिकारी आंतरिक व्यवस्था के तहत 33 प्रतिशत कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार रोस्टर निर्धारित करेंगे।
उप सचिव या समकक्ष, उनसे वरीय अधिकारी, अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आएंगे।
आदेश में यह भी लिखा गया है कि पदाधिकारी/कर्मचारियों को कार्यालय में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के प्रबंधन सम्बंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संसूचित मानक संचालन प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन किया जाय।
उक्त अवधि में कोई भी पदाधिकारी/कर्मी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा सभी पदाधिकारी /कर्मी अपने मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने कार्य हेतु उन्हें कार्यालय बुलाया जा सके।
33 प्रतिशत कर्मियों से कम लेने के सम्बंध में गृह विभाग ने 09 अप्रैल 2021 को आदेश निर्गत किया है तथा कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया से सम्बंधित आदेश सामान्य प्रशासन ने 1-6-2020 को निर्गत किया था।